"बिलासपुर में अवैध पोस्टरों पर नकेल: अब बिना इजाजत बैनर लगाने पर लगेगा ₹5000 जुर्माना"


 

MIC की बैठक में लिया गया निर्णय, शहर की सुंदरता और ट्रैफिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर हुआ फैसला

बिलासपुर, 6 मई:
शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से बिलासपुर नगर निगम ने एक अहम कदम उठाया है। अब शहर में सड़क किनारे, पोल या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए बैनर-पोस्टरों पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला सोमवार को नगर निगम की MIC (मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी) की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।

नगर निगम ने यह निर्णय शहर में बेतरतीब तरीके से लगाए जा रहे अवैध बैनरों, पोस्टरों और होर्डिंग्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया है। इनसे केवल शहर की खूबसूरती प्रभावित होती है, बल्कि यातायात व्यवस्था में भी बाधा आती है।

अधिकारियों की होगी जिम्मेदारी:
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि अब संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमित निगरानी करें और बिना अनुमति लगाए गए प्रचार सामग्री को तुरंत हटाएं। साथ ही, उल्लंघन करने वालों पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

प्रचार के लिए लेना होगा पूर्वानुमति:
अब से किसी भी संस्था, संगठन या व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने से पहले नगर निगम से पूर्वानुमति लेनी होगी। नियमों के तहत प्रचार स्थल, समय सीमा और सामग्री के प्रकार की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

नगर निगम का मानना है कि यह कदम शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने में मदद करेगा, साथ ही अनधिकृत प्रचार से होने वाली असुविधा को भी रोकेगा।

जनता से अपील:
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैनर या पोस्टर लगाएं। साथ ही, अवैध प्रचार सामग्री दिखने पर नगर निगम को सूचित करें।

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