ICICI बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप: बिना सूचना सोने की नीलामी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज!

ICICI बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप: बिना सूचना सोने की नीलामी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रायपुर के देवेंद्र निवासी अंकित अग्रवाल की शिकायत पर बैंक के गोल्ड लोन विभाग और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 409, 417, 418, 420, 465, और 192 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बैंक ने उनके गिरवी रखे सोने के गहनों को अवैध रूप से नीलाम कर दिया, जबकि उन्होंने समय-समय पर लोन की किश्तों का भुगतान किया था।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने ICICI बैंक से 14 लाख रुपये का गोल्ड लोन लिया था और इसके बदले अपनी माता, पत्नी और भाभी के गहने गिरवी रखे थे। हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट के कारण कुछ समय तक किस्तों का भुगतान नहीं हो सका, लेकिन बाद में उन्होंने ब्याज और मूलधन का भुगतान किया।


इसके बावजूद, बैंक ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके गहनों की नीलामी कर दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और फर्जी हस्ताक्षर कर अनुबंध बनाया।

कोर्ट ने दिया जांच का आदेश

शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) भारती कुलदीप ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन पुलिस को अपराध पंजीबद्ध कर जांच करने का आदेश दिया।इसके बाद, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के गोल्ड लोन विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।


अब आगे क्या?

यह मामला बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता और ग्राहकों के अधिकारों को लेकर सवाल खड़े करता है। क्या बैंकिंग सेक्टर में ग्राहकों के साथ इसी तरह मनमानी होती रहेगी, या इस केस के बाद कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे?

इस केस की जांच अब पुलिस द्वारा की जा रही है, और न्यायालय के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या बैंक पर लगे आरोप साबित होंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस मामले से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे!

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