**सिंप्लेक्स कास्टिंग की डायरेक्टर संगीता शाह की मुश्किलें बढ़ीं: 1 करोड़ की ठगी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज**
दुर्ग, छत्तीसगढ़: जमीन खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़े के आरोपों में घिरीं **सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड** की डायरेक्टर **संगीता केतन शाह** को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश **यशवंत कुमार सारथी** ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। संगीता पर **1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी** का गंभीर आरोप है, और अब पुलिस जांच में उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
### **ऐसी जमीन बेची, जहां रास्ता तक नहीं!**
मामला तब सामने आया जब **विशाल रि-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड** के डायरेक्टर **विशाल केजरीवाल** ने संगीता शाह के खिलाफ **पुलगांव थाने** में शिकायत दर्ज कराई। विशाल का आरोप है कि संगीता ने उन्हें **0.081 हेक्टेयर** की एक ऐसी जमीन का सौदा किया, जिसके पास पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था। यह जमीन **पुलगांव** क्षेत्र में स्थित है।
विशाल के मुताबिक, 24 जून 2022 को सौदा तय हुआ था। उन्होंने संगीता को दो किश्तों में **1 करोड़ रुपये एडवांस** के तौर पर दिए। इकरारनामे में साफ लिखा था कि जमीन के पश्चिम में रोड रास्ता मौजूद है और सीमांकन के बाद पंजीयन उनके नाम होगा। लेकिन जब मौके पर जाकर देखा गया, तो वहां कोई रास्ता नहीं मिला।
### **रोड का वादा, पर हकीकत में कुछ नहीं**
विशाल ने संगीता से कई बार रास्ते की व्यवस्था करने की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार, 16 जनवरी 2025 को संगीता से व्यक्तिगत मुलाकात के बाद भी जब बात नहीं बनी, तो विशाल ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद **पुलगांव थाने** में संगीता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।
### **कोर्ट से राहत नहीं, अब क्या होगा अगला कदम?**
अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद संगीता शाह की कानूनी मुश्किलें और गहरी हो गई हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। क्या यह मामला और बड़ा खुलासा करेगा, या संगीता खुद को बेकसूर साबित कर पाएंगी? आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा।
फिलहाल, दुर्ग जिले में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग इस हाई-प्रोफाइल ठगी केस पर नजरें जमाए हुए हैं।
