**बिलासपुर न्यूज़: दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए 40 करोड़ स्वीकृत, 20 करोड़ मुआवजे का फंड जारी**

**बिलासपुर न्यूज़: दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए 40 करोड़ स्वीकृत, 20 करोड़ मुआवजे का फंड जारी**

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म पीड़िताओं को मुआवजा प्रदान करने के लिए राज्य शासन ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए **40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर** की गई है, जिसमें से **20 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में जारी** किए जा चुके हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब **2 जुलाई 2025** को होगी।

**केंद्र की योजना, राज्य में लागू**: केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की पीड़िताओं के लिए मुआवजा योजना शुरू की थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत हुई और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया। राज्य में इस योजना के तहत अब तक **लगभग 6,000 आवेदन** प्राप्त हुए, लेकिन अधिकांश पीड़िताओं को मुआवजा नहीं मिल सका। 

**जनहित याचिका ने खोली पोल**: सामाजिक कार्यकर्ता **सत्यभामा अवस्थी** ने अधिवक्ता **देवेश कुमार** के माध्यम से 36 मामलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई कि 2018 की इस योजना को पूरी तरह लागू किया जाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस **रमेश सिन्हा** की डिवीजन बेंच को बताया गया कि वर्ष 2021 के आदेश के तहत मुआवजा स्वीकृत होने के बावजूद **केवल 7 पीड़िताओं को ही राशि मिली**। 

**कमी को लेकर हाईकोर्ट सख्त**: कोर्ट को यह भी बताया गया कि 27 करोड़ रुपये की आवश्यकता के मुकाबले केवल **13 करोड़ रुपये ही वितरित** किए गए। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए स्वीकृत 40 करोड़ में से केवल 20 करोड़ रुपये ही जारी हुए। हाईकोर्ट ने शासन से इस मामले में जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।

**सख्त संदेश, उम्मीद की किरण**: यह कदम दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय और आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट की सक्रियता और शासन की कार्रवाई से पीड़िताओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

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