**छत्तीसगढ़ न्यूज़: छात्रा से अश्लील हरकत पर शिक्षक बर्खास्त, शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई**
छत्तीसगढ़ में गुरु-शिष्य की पवित्र परंपरा को कलंकित करने वाले एक शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकत के मामले में दोषी शिक्षक को न केवल बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि उसका जीवन निर्वाह भत्ता भी बंद कर दिया गया है। इस शर्मनाक घटना ने शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल किया था, लेकिन अब विभाग ने सख्त कार्रवाई कर एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है।
कवर्धा निवासी शिक्षक कुंजबिहारी हठीले को पिछले साल फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर सजा और 1,000 रुपये के जुर्माने का दंड सुनाया था। कोर्ट ने उसे **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012** की धारा 6 के तहत दोषी पाया। न्यायालय के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दीं।
विभाग का कहना है कि शिक्षक का यह कृत्य **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965** के नियम 3(1)(i) के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है, जो उसे सरकारी सेवा के लिए अयोग्य बनाता है। सजा से पहले मिल रहा जीवन निर्वाह भत्ता भी अंतिम भुगतान तक सीमित कर दिया गया है।
**शिक्षा विभाग का सख्त रुख**: इस कार्रवाई के जरिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम न केवल दोषी को सबक सिखाने के लिए है, बल्कि समाज में यह संदेश देने के लिए भी है कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है।