भिलाई। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एक बड़ी सफलता तब मिली, जब भिलाई के दो कुख्यात गांजा तस्करों की करीब 40 लाख रुपये की संपत्ति SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) कोर्ट के आदेश पर जब्त कर ली गई। दोनों आरोपियों ने यह संपत्ति गांजा तस्करी के अवैध कारोबार से अर्जित की थी। जब्त की गई संपत्तियों में कुल तीन मकान शामिल हैं, जिन्हें अब राज्य सरकार के कब्जे में ले लिया गया है।
SAFEMA कानून के तहत कार्रवाई
यह मामला उन चुनिंदा मामलों में से एक है, जिसमें राज्य पुलिस ने न केवल मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनके द्वारा अवैध धन से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया। कार्रवाई SAFEMA कानून के अंतर्गत की गई, जो ऐसे मामलों में लागू किया जाता है जहाँ अपराधी की संपत्ति अवैध गतिविधियों से अर्जित पाई जाती है। यह कानून आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी, विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन जैसे मामलों में लागू होता है।
आरोपियों की पहचान
जिन दो आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है, उनके नाम राकेश वर्मा (32) और दुर्गेश साहू (35) बताए जा रहे हैं। दोनों ही आरोपी पिछले कई वर्षों से गांजा तस्करी के धंधे में लिप्त थे और उनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों के खिलाफ पहले NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी थी।
40 लाख की संपत्ति की जब्ती
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने SAFEMA कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों की कुल तीन संपत्तियों को सीज कर दिया। इनमें एक मकान छावनी क्षेत्र में, दूसरा खुर्सीपार और तीसरा सुपेला इलाके में स्थित है। इन सभी मकानों का बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपये आंका गया है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इन मकानों की खरीद फरोख्त में प्रयुक्त धन गांजा तस्करी के माध्यम से प्राप्त किया गया था।
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही
इस कार्रवाई में जिला पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम शामिल रही। संपत्तियों की जब्ती से पूर्व सभी दस्तावेजों की गहन जांच की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति की खरीद में प्रयुक्त धन का स्रोत अवैध था। इसके पश्चात SAFEMA कोर्ट से अनुमति प्राप्त कर संपत्तियों को जब्त किया गया।
DGP ने दी प्रतिक्रिया
राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक वर्मा ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि, "यह केवल एक शुरुआत है। अब हम सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी अवैध कमाई की जड़ तक पहुंचेंगे और ऐसी संपत्तियों को जब्त करेंगे। SAFEMA कानून हमारे लिए एक सशक्त उपकरण है, जो अपराधियों की रीढ़ तोड़ने में मदद करता है।"
समाज को चेतावनी
प्रशासन ने आम जनता को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध धन से संपत्ति अर्जित करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की संपत्तियों को न केवल जब्त किया जाएगा, बल्कि आगे चलकर इनका सरकारी उपयोग में प्रयोग किया जाएगा।