रायपुर, 4 जून 2025 — छत्तीसगढ़ में शिक्षक युक्तियुक्तकरण को लेकर उठे विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। राज्य के 34 शिक्षक और शिक्षक संघ अध्यक्ष संजय तिवारी ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विभाग ने शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया नियमों के खिलाफ शुरू कर दी है। उनके अनुसार, न केवल सेवा शर्तों की अनदेखी की गई है, बल्कि उन्हें अपील का अवसर भी नहीं दिया गया। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया है।
याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 और छत्तीसगढ़ राज्य के भर्ती नियम 2019 के तहत किसी भी प्रकार के संशोधन के बिना इस तरह की प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकती। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया, जिससे शिक्षकों की नौकरी और स्थानांतरण की स्थितियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में जिलों के कलेक्टरों को नोडल अधिकारी क्यों बनाया गया है, जबकि यह शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षा विभाग का विषय है।
शिक्षक संघ ने मांग की है कि युक्तियुक्तकरण की मौजूदा प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि प्रभावित शिक्षकों के हितों की रक्षा हो सके और उन्हें अपनी बात रखने का न्यायिक अवसर प्राप्त हो।
अब यह देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राज्य के शिक्षकों में असंतोष और असुरक्षा की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है।