छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तीन अहम पहल: वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत, अवैध खनन पर राहत और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सख्ती


 

रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में एक के बाद एक तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन बदलावों से आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और कोर्ट की कार्यप्रणाली भी आधुनिक होगी।


1. वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत: अब ट्रैफिक चालान मामलों में नहीं लगेंगे कोर्ट के चक्कर

राज्य के पांचों संभागों — बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा — में वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की गई है। इनका संचालन संबंधित जिलों के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) द्वारा किया जाएगा। यह पहल विशेष रूप से ट्रैफिक चालान जैसे छोटे मामलों की सुनवाई के लिए की गई है।

अब वाहन चालक अपने चालान की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से देख सकेंगे और वहीं से ई-हियरिंग के जरिए अपने केस की सुनवाई में भाग लेकर ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। इससे कोर्ट में भीड़ कम होगी और दूरदराज के लोगों को राहत मिलेगी।

प्रमुख लाभ:

  • कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं

  • समय और यात्रा खर्च की बचत

  • ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधी सुविधा


2. अवैध खनन से वसूले गए जुर्माने पर नहीं लगेगा TCS: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

हाई कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, रायपुर के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अवैध खनन के जुर्माने पर TCS (Tax Collected at Source) वसूलने की बात कही गई थी। यह फैसला जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने सुनाया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन से वसूले गए जुर्माने की राशि पर TCS लागू नहीं होता। यह फैसला सरकार और खनिज विभाग के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।


3. हाई कोर्ट परिसर में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह बैन

बिलासपुर हाई कोर्ट ने अब कोर्ट रूम में मोबाइल और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चाहे वह याचिकाकर्ता हो, वकील, अधिकारी या अन्य कोई – किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, भले ही वह ऑफ मोड में हो।

कोर्ट परिसर में यदि कोई व्यक्ति मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला कोर्ट की गरिमा और गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

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