**10 रुपये के चक्कर में 10,000 रुपये की चपत! राजनांदगांव उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला**
राजनांदगांव: एक छोटी सी लापरवाही ने शुभम के. मार्ट प्रा. लिमिटेड को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग, राजनांदगांव ने सुनील मानिकपुरी के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुकानदार को 10 रुपये की अतिरिक्त वसूली का भारी खामियाजा भुगतने का आदेश दिया।
मामला तब शुरू हुआ जब अनिल मानिकपुरी से एबीस तेल की बोतल, जिसकी छपी कीमत 675 रुपये थी, के लिए काउंटर पर 685 रुपये वसूले गए। बिल मिलने के बाद परिवादी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और 28 नवंबर 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की। सुनवाई के दौरान दुकानदार पक्ष अनुपस्थित रहा, जिसके बाद आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया।
**आयोग का कड़ा फैसला**:
- दुकानदार को 10 रुपये की अतिरिक्त वसूली लौटाने का आदेश।
- 10,000 रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति।
- 5,000 रुपये वाद व्यय।
- 21 अप्रैल 2025 से 45 दिनों के भीतर 6% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान।
आयोग के अध्यक्ष प्रशान्त कुन्डू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस ने संयुक्त रूप से यह फैसला सुनाया। इस निर्णय ने उपभोक्ताओं में आयोग के प्रति भरोसा बढ़ाया है।
**उपभोक्ताओं के लिए अपील**:
आयोग ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि खरीदारी के समय बिल और छपी कीमत अवश्य जांचें। अध्यक्ष प्रशान्त कुन्डू के नेतृत्व में राजनांदगांव उपभोक्ता आयोग लंबित मामलों का तेजी से निपटारा कर रहा है। उनका लक्ष्य है कि राजनांदगांव आयोग को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हो।
**डॉ. आनंद वर्गीस ने दी जानकारी**:
यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। आयोग का यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को जागरूक करेगा, बल्कि दुकानदारों को भी ईमानदारी बरतने की सीख
