भिलाई सिविक सेंटर में BSP की बड़ी कार्रवाई: अवैध रूप से चल रहे यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सेंटर पर छापा, दुकान सील
भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के नगर सेवाएं विभाग के प्रवर्तन अनुभाग (ED) ने आज न्यू सिविक सेंटर स्थित शॉप नंबर 182 पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से संचालित इस दुकान में एक यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन सेंटर चल रहा था। इस कार्रवाई में पुलिस बल सहित 300 लोगों की टीम शामिल थी।
क्या है मामला?
लीज समाप्त: शॉप नंबर 182 को 30 साल के लिए जसराज कोचर को लीज पर दिया गया था, जिसकी अवधि 2012 में समाप्त हो गई।
अवैध कब्जा: जसराज कोचर की मृत्यु के बाद, दिनेश कुमार सिंघल ने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दुकान पर कब्जा जमा लिया, जबकि लीज का नवीनीकरण नहीं कराया गया था।
बकाया रकम: 2014 से दुकान का 77.52 लाख रुपये का बकाया बिल लंबित था।
कानूनी लड़ाई:
2016: BSP ने संपदा न्यायालय में मामला दायर किया।
2017: संपदा न्यायालय ने BSP के पक्ष में फैसला सुनाया।
2019: दुर्ग न्यायालय ने भी BSP के आदेश को सही ठहराया।
2025: अंततः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दिनेश कुमार सिंघल की याचिका खारिज कर दी, जिससे BSP को कार्रवाई का कानूनी अधिकार मिल गया।
300 लोगों की टीम के साथ दुकान सील, टकराव की स्थिति!
आज की कार्रवाई में ED विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं निजी सुरक्षा गार्ड्स और शॉप अनुभाग के कर्मचारी शामिल रहे। जब दुकान को सील किया जा रहा था, तब भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसीडेंट ज्ञान चंद जैन ने इसका विरोध किया और कैमरे के सामने ताला तोड़ने की धमकी दे दी!
BSP की इस सख्त कार्रवाई से शहर में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है। प्रशासन अब अन्य अनधिकृत कब्जों पर भी कार्रवाई कर सकता है।
