राजनांदगांव, 20 मई 2025 – डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधी नंदकुमार साहू पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जिले से तीन माह के लिए निष्कासित कर दिया है। यह निर्णय जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
नंदकुमार साहू, जो कि बुधवारी पारा वार्ड क्रमांक 15 का निवासी है, वर्ष 2013 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ मारपीट, आगजनी, अवैध शराब की बिक्री और आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसकी बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए डोंगरगढ़ पुलिस ने उसके विरुद्ध प्रतिवेदन तैयार कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।
जिला दंडाधिकारी ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के तहत कार्रवाई करते हुए नंदकुमार को राजनांदगांव तथा इसके सीमावर्ती जिलों से तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया। इस अवधि के दौरान नंदकुमार साहू को राजनांदगांव सहित आसपास के जिलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नंदकुमार जैसे आदतन अपराधियों पर कठोर कार्रवाई से अन्य अपराधियों में भी सख्ती का संदेश जाएगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल रखने में मदद मिलेगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि नंदकुमार साहू आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध और भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने सराहा है और इसे सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक कदम बताया है।
पृष्ठभूमि में बढ़ती आपराधिक घटनाएं
ज्ञात हो कि डोंगरगढ़ क्षेत्र में हाल के वर्षों में अवैध शराब बिक्री और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में जिला प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।
जिला प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में अन्य अपराधियों पर भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।