"रायपुर के ढाबे में शराब का काला कारोबार: मध्यप्रदेश की अवैध शराब के साथ संचालक गिरफ्तार"


 


रायपुर, 4 मई 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर अवैध शराब कारोबार का खुलासा हुआ है। जिले के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक ढाबे पर छापेमारी के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में मध्यप्रदेश से लाई गई अवैध शराब बरामद की है। ढाबा संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर-बलौदाबाजार मार्ग पर स्थित इस ढाबे में काफी समय से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। स्थानीय मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने शनिवार देर रात इस ढाबे पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां से कई कार्टून अवैध शराब के बरामद किए गए, जिन पर "मध्यप्रदेश राज्य के लिए विक्रय हेतु" अंकित था।

ढाबा संचालक की पहचान रमेश साहू (उम्र 42 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से इस ढाबे का संचालन कर रहा था। पूछताछ में रमेश ने स्वीकार किया कि वह मध्यप्रदेश से सस्ते दामों में शराब मंगवा कर स्थानीय ग्राहकों को अधिक दाम पर बेचता था। उसका यह नेटवर्क आसपास के अन्य ढाबों और ग्रामीण इलाकों तक फैला हुआ था।

गोपनीय तरीके से चलता था कारोबार

ढाबे के अंदर एक विशेष कमरे में शराब की खेप को छुपा कर रखा गया था। ग्राहक आने पर उसी कमरे से शराब निकालकर दी जाती थी। ढाबे पर खाना खाने आने वाले आम ग्राहकों को इसका अंदाजा तक नहीं होता था कि यहां अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। रमेश साहू यह काम पिछले छह महीने से कर रहा था और हर महीने हजारों रुपये की अवैध कमाई कर रहा था।

कई ब्रांड की बोतलें जब्त

छापे के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग ने कुल 120 लीटर से अधिक विदेशी और देसी शराब जब्त की। इनमें कई नामी ब्रांड की बोतलें भी शामिल थीं, जिनकी बाजार में काफी मांग है। अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई शराब की कुल कीमत लगभग ₹1.2 लाख आंकी गई है।

आबकारी विभाग ने दर्ज किया मामला

इस कार्रवाई के बाद ढाबा संचालक रमेश साहू के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आबकारी अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई राज्य में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है।

लाइसेंस नहीं, अवैध आपूर्ति

ढाबा संचालक के पास शराब बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था, और जिस शराब को बरामद किया गया है वह केवल मध्यप्रदेश में बिक्री हेतु अधिकृत थी। इसे छत्तीसगढ़ में लाना और बेचना पूरी तरह अवैध है। यह राज्य के कर राजस्व को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में शराब कर की चोरी होती है।

आगे की जांच जारी

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि रमेश साहू को शराब सप्लाई करने वाले व्यक्ति या गिरोह कौन हैं। संभावना जताई जा रही है कि यह एक अंतरराज्यीय अवैध शराब तस्करी गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों से शराब लाकर विभिन्न जिलों में सप्लाई करता है। पुलिस अन्य सहयोगियों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है।

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