"दस साल का धोखा: शादी का वादा कर युवती से दुष्कर्म, अब कर रहा दूसरी से विवाह"


 

दुर्ग, 17 मई 2025छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवती के साथ दस वर्षों तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। आरोपी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि युवा कांग्रेस का पूर्व प्रदेश महासचिव मोहम्मद आमिर सिद्दकी बताया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

इस प्रकरण में पीड़िता ने पद्मनाभपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्परता दिखाते हुए आरोपी को विशेष परिस्थिति में "बिफोर टाइम" कोर्ट में पेश किया। इस प्रक्रिया के तहत दुर्ग जिला न्यायालय की संबंधित अदालत को समय से पहले खोला गया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

दस वर्षों का छलावा

एएसपी पद्मश्री तंवर ने जानकारी दी कि पीड़िता और आरोपी के बीच वर्ष 2015 में मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच संबंध गहरे हुए और आमिर ने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि युवती के परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद दोनों का संबंध बना रहा।

गर्भवती होने पर कराया गया गर्भपात

पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस संबंध के दौरान वह गर्भवती हो गई थी। जब उसने शादी का दबाव डाला, तो आमिर ने झूठा वादा कर उससे गर्भपात करवा दिया। इसके बाद भी संबंध चलता रहा, लेकिन हाल ही में पीड़िता को पता चला कि आमिर का विवाह किसी अन्य महिला से तय हो गया है। जब युवती ने इसका विरोध किया और शादी का दबाव डाला, तो आरोपी ने साफ तौर पर इंकार कर दिया।

पुलिस ने दिखाई तत्परता

मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने आरोपी आमिर सिद्दकी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में विशेष व्यवस्था के तहत "बिफोर टाइम" सुनवाई करवाई। आम तौर पर अदालती कार्यवाही सुबह निर्धारित समय पर होती है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत को पूर्व निर्धारित समय से पहले खोला गया।

राजनीतिक संबंधों के कारण मामला गरमाया

आरोपी आमिर सिद्दकी युवा कांग्रेस का पूर्व प्रदेश महासचिव रह चुका है। उसके राजनीतिक कद के कारण यह मामला अब गरमाता नजर रहा है। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

पीड़िता की मांग – मिले न्याय

पीड़िता ने स्पष्ट कहा है कि उसे न्याय चाहिए। "मैंने 10 साल उसके झूठे वादों पर भरोसा किया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि कानून उसे उसकी सजा दे," – पीड़िता ने पुलिस में दर्ज बयान में कहा।

आगे की कार्रवाई

पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 417 (धोखाधड़ी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस उसके मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों को जांच में शामिल कर रही है।

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