छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill की अनिवार्यता खत्म!
रायपुर: व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख रुपये तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इस निर्णय से छोटे और मध्यम व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा, जो लंबे समय से इस छूट की मांग कर रहे थे।
सरकार ने इस संबंध में आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कुछ खास वस्तुओं को छूट के दायरे से बाहर रखा गया है। पान मसाला, तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लैमिनेटेड शीट्स, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील और कोयला जैसे उत्पादों की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill की अनिवार्यता 50 हजार रुपये से ही लागू रहेगी। वहीं, अन्य सभी वस्तुओं की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill केवल 1 लाख रुपये से अधिक के लिए अनिवार्य होगा।
व्यापारियों की मांग पर लिया गया निर्णय
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए इस राहत की मांग चेंबर और कैट द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने कहा, "सरकार ने व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए यह कदम उठाया है, जिसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।"
यह निर्णय छोटे व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे उन्हें व्यापार में आसानी और प्रोत्साहन मिलेगा।
