अब शराब दुकान के साथ अहाता नहीं! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

अब शराब दुकान के साथ अहाता नहीं! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर: शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब शराब दुकानों के साथ अहाता (बैठकर शराब पीने की जगह) नहीं खुलेगा। खासतौर पर बिलासपुर के सिरगिट्टी मुख्य मार्ग स्थित शराब दुकान को लेकर कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं।


कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

सिरगिट्टी के अंडरब्रिज के पास स्थित शराब दुकान पर हर शाम शराबियों की भीड़ जमा हो जाती थी, जिससे स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी हो रही थी। कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रशासन और पुलिस से जवाब मांगा था। स्थानीय लोगों ने भी कई बार इस दुकान को हटाने की मांग उठाई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी।

"केवल राजस्व कमाना ही सरकार का उद्देश्य?" - चीफ जस्टिस

पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नगर निगम आयुक्त को हर शाम इस शराब दुकान का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। उन्होंने नाराजगी जताते हुए पूछा था, "क्या सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व कमाना है?" इस पर निगम आयुक्त ने कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर बताया कि वहां नियमित रूप से सफाई और मॉनिटरिंग की जा रही है।

कोर्ट का सख्त निर्देश – लगातार होगी निगरानी

2 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब शराब दुकानों के साथ अहाता नहीं रहेगा। कोर्ट ने प्रशासन, पुलिस और नगर निगम को निर्देश दिया कि वे लगातार निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई अव्यवस्था न हो।

इस फैसले से स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है, वहीं प्रशासन के लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस फैसले को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करते हैं।



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