**CG News: बालोद जिले में बोर खनन पर सख्त पाबंदी, अब बिना अनुमति नहीं होगा नलकूप खनन – जानिए नया आदेश**

**CG News: बालोद जिले में बोर खनन पर सख्त पाबंदी, अब बिना अनुमति नहीं होगा नलकूप खनन – जानिए नया आदेश**

**बालोद:**  गर्मियों में जल संकट की आशंका को देखते हुए **कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल** ने बड़ा कदम उठाया है। बालोद जिले के पांच विकासखंडों – **बालोद, गुरुर, डौंडी, डौंडीलोहारा और गुंडरदेही** को **30 जून 2025 तक जलअभाव ग्रस्त क्षेत्र** घोषित किया गया है। इस अवधि तक इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के **कोई भी नया बोर (नलकूप) खनन नहीं किया जा सकेगा।**

### **क्या है आदेश में खास?**

- **नया बोर खनन केवल सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।**

- **सिर्फ पेयजल के उद्देश्य से बोर खनन की छूट होगी**, वो भी शासकीय एजेंसियों जैसे **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को। 

  - हालांकि इन एजेंसियों को भी **खनन अधिकारी को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।**

### **किन अधिकारियों को दी गई है अनुमति देने की जिम्मेदारी?**

प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए **प्राधिकृत अधिकारी** नियुक्त किए हैं:

- **बालोद नगर पालिका सीमा:** अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी  

- **बालोद (शहरी क्षेत्र छोड़कर):** एसडीएम बालोद  

- **गुरुर:** एसडीएम गुरुर  

- **डौंडी:** एसडीएम डौंडी  

- **डौंडीलोहारा:** एसडीएम डौंडीलोहारा  

- **गुंडरदेही:** एसडीएम गुंडरदेही  

### **क्यों उठाया गया यह कदम?**  

जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर और आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि **पेयजल संकट से लोगों को बचाया जा सके।**  

**जनता से अपील:**  

यदि आपको नलकूप खनन कराना है तो **पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लें**, अन्यथा **कार्रवाई हो सकती है।** यह आदेश **30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।**

**आपका सहयोग ही आने वाले दिनों में जल संकट से बचाव की कुंजी बन सकता है।**

Post a Comment

Previous Post Next Post