**CG News: बालोद जिले में बोर खनन पर सख्त पाबंदी, अब बिना अनुमति नहीं होगा नलकूप खनन – जानिए नया आदेश**
**बालोद:** गर्मियों में जल संकट की आशंका को देखते हुए **कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल** ने बड़ा कदम उठाया है। बालोद जिले के पांच विकासखंडों – **बालोद, गुरुर, डौंडी, डौंडीलोहारा और गुंडरदेही** को **30 जून 2025 तक जलअभाव ग्रस्त क्षेत्र** घोषित किया गया है। इस अवधि तक इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के **कोई भी नया बोर (नलकूप) खनन नहीं किया जा सकेगा।**
### **क्या है आदेश में खास?**
- **नया बोर खनन केवल सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।**
- **सिर्फ पेयजल के उद्देश्य से बोर खनन की छूट होगी**, वो भी शासकीय एजेंसियों जैसे **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को।
- हालांकि इन एजेंसियों को भी **खनन अधिकारी को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।**
### **किन अधिकारियों को दी गई है अनुमति देने की जिम्मेदारी?**
प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए **प्राधिकृत अधिकारी** नियुक्त किए हैं:
- **बालोद नगर पालिका सीमा:** अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
- **बालोद (शहरी क्षेत्र छोड़कर):** एसडीएम बालोद
- **गुरुर:** एसडीएम गुरुर
- **डौंडी:** एसडीएम डौंडी
- **डौंडीलोहारा:** एसडीएम डौंडीलोहारा
- **गुंडरदेही:** एसडीएम गुंडरदेही
### **क्यों उठाया गया यह कदम?**
जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर और आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि **पेयजल संकट से लोगों को बचाया जा सके।**
**जनता से अपील:**
यदि आपको नलकूप खनन कराना है तो **पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लें**, अन्यथा **कार्रवाई हो सकती है।** यह आदेश **30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।**
**आपका सहयोग ही आने वाले दिनों में जल संकट से बचाव की कुंजी बन सकता है।**
