भूमाफियाओं की सक्रियता के बाद लिया गया फैसला, बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र में लागू
बिलासपुर। जिले के दगोरी-बिल्हा मार्ग पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। फ्लाईओवर के लिए तय किए गए एलाइन्मेंट क्षेत्र में आने वाले 6 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह रोक भू-माफियाओं की अवैध गतिविधियों को थामने के उद्देश्य से लगाई गई है।
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, बिल्हा तहसील के अंतर्गत आने वाले बिल्हा, दगोरी, गोढ़ी, उटगन, किरारीगोढ़ी और भैंसबोड़ गांवों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब इन गांवों की जमीनों का न तो नामांतरण हो सकेगा और न ही बंटाकन या रजिस्ट्री की जा सकेगी।
रेलवे के पत्र पर हुई सख्त कार्रवाई
बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर जोन के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) ने 3 जून को राज्य शासन को एक पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने फ्लाईओवर के एलाइन्मेंट क्षेत्र में जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और नामांतरण की घटनाओं का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पत्र में बताया गया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होते ही भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और मुआवजा बढ़ाने के उद्देश्य से जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं।
मुआवजा पाने के लिए की जा रही थी हेराफेरी
सूत्रों के अनुसार, कुछ भू-माफिया अधिक मुआवजा पाने के लालच में जमीन को अलग-अलग लोगों के नाम पर ट्रांसफर करवा रहे थे। इससे अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही थी और सरकारी राजस्व को नुकसान हो सकता था।
आगे क्या?
अब जब शासन द्वारा रोक का आदेश लागू कर दिया गया है, तो संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जमीन से जुड़ी गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। यह आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक अधिग्रहण और निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
स्थानीय प्रशासन की अपील
स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों और जमीन मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की लेन-देन से बचें और आदेश का पालन करें। यदि कोई व्यक्ति या एजेंट प्रतिबंध के बावजूद जमीन की खरीद-बिक्री करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम फ्लाईओवर परियोजना को पारदर्शी और बाधा रहित बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
