25 वर्षीय अमित साहू की हत्या कर दी गई थी।
कोरबा, 27 जून 2025 — छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में 25 वर्षीय युवक की फिरौती के इरादे से बेरहमी से हत्या करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करतला थाना क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड में न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सख्त फैसला सुनाया।
मृतक युवक अमित साहू, नवाडीह गांव का रहने वाला था और अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए बोलेरो गाड़ी किराए पर चलाता था। 14 फरवरी 2024 को तीन स्थानीय युवकों — हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) — ने उसे झांसे में लेकर बुलाया। उन्होंने गांव के एक अन्य युवक का मोबाइल छीनकर अमित के भाई को फोन किया और बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बहाने गाड़ी मंगवाई।
अमित जब गाड़ी लेकर निकला, तो रास्ते में घात लगाए बैठे तीनों नकाबपोश आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने अमित के हाथ-पैर बांध दिए और बोलेरो में डालकर जंगल की ओर ले गए। वहां फिरौती की मांग की गई, लेकिन जैसे ही अमित ने एक आरोपी को पहचान लिया, तीनों ने उसे खत्म करने की साजिश रच दी।
मर्डर के इन तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास
अदालती कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने युवक को उसकी ही बोलेरो गाड़ी से 7–8 बार कुचला। जब वह फिर भी जीवित रहा तो सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने मामले में सभी तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। सरकारी वकील कृष्णा द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत तीन वर्ष और धारा 120-बी (षड्यंत्र) के तहत सात वर्ष की सजा सुनाई गई है।
अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त करते हुए इसे न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया। वहीं स्थानीय लोगों में भी इस निर्णय को लेकर संतोष की भावना है।
यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि पैसों के लालच में की गई क्रूरता किस हद तक जा सकती है, और न्याय प्रणाली ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों को बख्शती नहीं है।