बस की डिग्गी से बरामद हुए 21 किलो गांजे से भरे बैग


 

दुर्ग, 22 मई 2025 — जिले में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पद्मनाभपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार को दुर्ग बस स्टैंड में खड़ी एक निजी ट्रैवल्स कंपनी की बस की डिग्गी से पुलिस ने दो बैग बरामद किए, जिनमें कुल 21 किलोग्राम गांजा भरा हुआ था। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 2.10 लाख रुपये बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह बस महाराजा ट्रैवल्स की है, जो 19 मई को ओडिशा से दुर्ग के लिए रवाना हुई थी। बस के दुर्ग पहुंचने के बाद जब उसके डिग्गी में रखे दो संदिग्ध बैगों को कोई लेने नहीं आया, तो चालक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पद्मनाभपुर थाना पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बैगों की जांच की। जांच में पाया गया कि बैगों में भारी मात्रा में गांजा रखा गया था। पुलिस ने तत्काल गांजे को जब्त करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

ओडिशा में पहले ही पकड़े जा चुके हैं दो आरोपी

इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब यह जानकारी सामने आई कि ओडिशा पुलिस ने पहले ही इसी बस से दो संदिग्धों को ओडिशा के राजा खोडियार थाना क्षेत्र में पकड़ लिया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से भी गांजे के पैकेट बरामद हुए थे। ओडिशा पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई बस के दुर्ग रवाना होने से पहले की गई थी।

ओडिशा पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए इन आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह जांच की जा रही है कि बरामद गांजा उन्हीं से संबंधित है या किसी बड़े तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि यह मामला अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह से जुड़ा हो सकता है।

आगे की जांच जारी

पद्मनाभपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामला गंभीर है और इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। बस ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और ट्रैवल्स कंपनी से भी जानकारी मांगी गई है कि डिग्गी में रखे बैग किस यात्री के थे और किस जगह से लोड किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि तस्करों की पहचान की जा सके।

पुलिस विभाग का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान और भी तेज किया जाएगा, ताकि समाज को नशे के जाल से बचाया जा सके।


सम्बंधित धाराएं:

  • NDPS Act 1985 की धारा 20(b)(ii)(C) – वाणिज्यिक मात्रा में गांजा रखने का मामला।

जनहित में चेतावनी:
गांजा या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का संग्रहण, परिवहन और व्यापार कानूनन अपराध है। ऐसे किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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