बिलासपुर। जिले में कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम ने खाद दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण कर बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को कोटा और बिल्हा विकासखंड में की गई इस कार्रवाई में छह दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं। कई दुकानों पर बिना बिल और जरूरी दस्तावेजों के खाद की बिक्री हो रही थी।
उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में मेसर्स उन्नत कृषि केंद्र, रतनपुर को बिना बिल खाद बेचते पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। मेसर्स शेखर कृषि केंद्र, कोनचरा में आईएफएमएस और आईडी नंबर के बिना उर्वरक का व्यापार करने पर बिक्री प्रतिबंधित कर स्टॉक जब्त कर लिया गया। वहीं अतुल कृषि केंद्र, कोनचरा के गोदाम को गंभीर अनियमितताएं मिलने पर सील कर दिया गया।
बिल्हा के मदनपुर स्थित मेसर्स राघवेंद्र देवांगन की दुकान में मूल्य सूची और स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला। वहां भंडारण और वितरण का प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं था। इस पर विक्रय पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। तखतपुर के किसान सेवा केंद्र को पहले नोटिस जारी किया गया था। उचित जवाब नहीं मिलने पर उसका लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया।
किसानों के हित में सख्त कदम
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई। उन्होंने किसानों को उचित दाम और गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने के लिए विभाग को सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कृषि विभाग को खाद दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के आदेश दिए थे।
सात दिन में मांगा जवाब
जिन दुकानों में अनियमितताएं मिली हैं, उन्हें नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।
पॉस मशीन के बिना बिक्री पर रोक
कृषि विभाग ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को पॉस मशीन के बिना खाद बेचने से मना किया है। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र की सभी दुकानों में पॉस मशीन की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।
इस कार्रवाई में उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर के साथ सहायक संचालक अनिल कुमार शुक्ला, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी खेमराज शर्मा, विजय धीरज, आर.जी. भानु, कोटा से दिलीप रात्रे और उर्वरक निरीक्षक मारू शामिल रहे।